मध्य प्रदेश

इंदौर गंदा पानी मामले में बड़ा एक्शन: जोनल अधिकारी-सहायक यंत्री निलंबित

उपयंत्री बर्खास्त, जांच समिति गठित

भोपाल। मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदा पानी पीने से मौत के मामले में एक्शन लिया गया है। सीएम डॉ मोहन यादव के निर्देश पर जोन क्रमांक 4 के जोनल अधिकारी, सहायक यंत्री को निलंबित किया गया है। उपयंत्री को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक किया गया है। वहीं इस मामले में जांच समिति की गठित की गई है।

इन पर गिरी गाज

इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि भागीरथपुरा मामलें में जोनल अधिकारी शालिग्राम सितोले, सहायक यंत्री योगेश जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही प्रभारी उपयंत्री पीएचई शुभम श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक किया गया है।

जांच समिति गठित

इसके अलावा इस पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यों की एक समिति गठित की गई है। समिति आईएएस नवजीवन पंवार के निर्देशन में जांच करेगी। जांच समिति में प्रदीप निगम, सुप्रिडेंट इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शैलेश राय को भी शामिल किया गया है।

सीएम ने जताया दुख, सहायता राशि का ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना पर दुख जताया हैं। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते इलाजरत प्रभावितों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की हैं। साथ ही सीएम ने मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि सभी मरीजों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। स्थिति पर नजर रखने और प्रभावी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

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