ऐश्वर्या राय बच्चन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत
उनके नाम और फोटो के गलत इस्तेमाल पर रोक, URL हटाने के आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके नाम और तस्वीर के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए इसे निजता और गरिमा का उल्लंघन करार दिया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में जस्टिस तेजस करिया ने आदेश दिया कि किसी भी संस्था या व्यक्ति को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकी माध्यमों से अभिनेत्री की पहचान का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बिना अनुमति नाम और फोटो का इस्तेमाल करने से अभिनेत्री को आर्थिक नुकसान होता है और उनकी प्रतिष्ठा व साख को ठेस पहुंचती है। इसके अलावा, इससे आम लोगों को यह गुमराह करने का खतरा भी रहता है कि अभिनेत्री किसी उत्पाद या सेवा का समर्थन करती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए उनके नाम, फोटो और पहचान के गलत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तित्व का अधिकार (Right of Personality) किसी भी व्यक्ति को अपनी छवि, नाम और समानता के उपयोग को नियंत्रित और सुरक्षित करने का अधिकार देता है। इनका दुरुपयोग न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाता है बल्कि सम्मान के साथ जीने के अधिकार को भी प्रभावित करता है। जस्टिस तेजस करिया ने अभिनेत्री के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा (Interim Injunction) जारी की। इसके तहत अज्ञात पक्षों सहित प्रतिवादियों को उनके नाम ऐश्वर्या राय बच्चन, संक्षिप्त नाम एआरबी, तस्वीर, समानता और अन्य विशेषताओं का व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करने से रोक दिया गया है। यह आदेश किसी भी माध्यम में लागू होगा—चाहे वह एआई, डीपफेक, फेस मॉर्फिंग या मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीक ही क्यों न हो।



