महिला मेड के साथ रेप मामले में प्रज्वल रेवन्ना को हुई उम्रकैद
पीड़िता को 7 लाख देने का भी आदेश, सजा सुनते ही रो पड़े पूर्व सांसद

बंगलुुरु। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते और JDS के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्रकैद की सजा हुई है। साथ ही उन्हें पीड़िता को 7 लाख देने का आदेश भी दिया गया है। कर्नाटक की MP-MLA कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। वहीं सजा सुनते ही प्रज्वल रेवन्ना रो पड़े। प्रज्वल पिछले 14 महीने से जेल में हैं और बीते दिन 1 अगस्त को उन्हें दोषी करार दिया गया था। दोषी करार दिए जाने के बाद भी प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट में ही रो पड़े थे। प्रज्वल रेवन्ना के वकील ने कोर्ट में अधिकतम सजा दिए जाने के विरोध में दलील दी थी, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अधिकतम 10 साल की कठोर सजा सुनाए जाने की मांग की थी। बता दें कि, कोर्ट ने प्रज्वल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(K) और 376(2)(N) के तहत यह सजा दी है। कोर्ट ने दोषी पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है और पीड़िता को ₹7 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह सजा आज से प्रभाव में आ गई है।