छत्तीसगढ़

रजिस्टर्ड गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर निर्वाचन आयोग की डी-लिस्टिंग कार्रवाई शुरू

छत्तीसगढ़ में 9 पार्टियों को वार्षिक रिपोर्ट जमा न करने पर नोटिस जारी

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 334 पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से हटाने की कार्यवाही शुरू की है. जिन्होंने (दिसंबर 2018 तक पंजीकृत) पिछले 03 वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 और 2023-24) के अपने वार्षिक लेखापरीक्षित खाते निर्धारित समय सीमा, क्रमशः 30.11.2022, 31.12.2023 और 15.12.2024, के भीतर जमा नहीं किए हैं, उन राजनीतिक दलों को रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों की सूची से हटाया जा रहा है. इसके अलावा, ऐसे दल जिन्होंने चुनाव तो लड़े, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यय रिपोर्ट दाखिल नहीं किए, उनके भी नाम हटाने की कार्रवाई की जा रही है. बता दें विधानसभा चुनावों के लिए 75 दिनों की, और लोकसभा चुनावों के लिए 90 दिनों की समय सीमा दी जाती है. इसी तारतम्य में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (Registered Unrecognized Political Party-RUPP) को चिन्हित कर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है. इन राजनीतिक दलों को आयोग के निर्देशानुसार मुख्य निर्वाचन पदाधकारी कार्यालय द्वारा सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाता है . किसी भी RUPP को डीलिस्ट करने का अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा. पूर्व में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के 16 राजनीतिक दलों (RUPPs) की सूचि प्रेषित की गयी थी जिन्हें आयोग द्वारा दिनांक 09/08/2025 (प्रथम चरण) एवं दिनक 19/09/2025 (द्वितीय चरण) को आदेश पारित किया गया एवं उन्हें आयोग द्वारा पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनितिक दलों की सूची में ‘DELISTED RUPPs’ के रूप मंण चिन्हांकित किया गया I

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