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दो हजार के नोट बिना पहचान पत्र बदलवा सकेंगे

चलन से वापस लिए गए दो हजार रुपये के अधिकतम 10 नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म या पहचान पत्र की जरूरत नहीं है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा है कि आम जनता को एक बार में 20 हजार रुपये मूल्य तक के 2000 के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होगी.

बैंक ने 20 मई को लिखे पत्र में कहा, विनिमय के समय कोई पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है. एसबीआई ने अपने स्थानीय प्रधान कार्यालयों को जनता के लिए सभी तरह के सहयोग की व्यवस्था करने को कहा है. भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी. इन नोटों को बैंक खातों में जमा करने या बदलने के लिए जनता को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है. हालांकि, 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बना रहेगा, जबकि 2016 की नोटबंदी में 500 और 1000 रुपये के नोटों को रातोंरात अमान्य कर दिया गया था.

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