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‘कमलनाथ से हनीट्रैप की पैन ड्राइव और सीडी मिली या नहीं’

हनीट्रैप मामले में सोमवार को इंदौर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. आरोपियों की ओर से दो आवेदन दिए गए, जिसमें पूछा गया कि कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पुलिस ने हनीट्रैप की सीडी व पैन ड्राइव हासिल की है या नहीं. कोर्ट ने आवेदन पर अभियोजन से जवाब मांगा है.

 कमलनाथ ने 21 मई 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया था कि हनीट्रैप की सीडी-पैन ड्राइव उनके पास है. इसके बाद पुलिस ने पैन ड्राइव और सीडी मांगी थी. आवेदन में कहा गया कि जो पैन ड्राइव और सीडी मांगी गई थी, वह अब तब मिली या नहीं, इस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए. गौरतलब है कि निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने पुलिस में शिकायत की थी कि कुछ महिलाएं अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल कर रही हैं. उससे करोड़ों रुपए की भी मांग की जा रही है.

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