राष्ट्र

हाईकोर्ट जज के लिए 44 नामों पर तीन दिन के भीतर मुहर लगेगी केंद्र

नई दिल्ली. हाईकोर्ट के कुछ जज के तबादले पर हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर केंद्र सरकार को फटकार लगाई. अदालत ने कहा कि, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन जज की ओर से कोई तीसरा पक्ष सरकार को प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम द्वारा भेजे गए नामों पर विचार के लिए समय-सीमा का पालन करेगी. अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि उच्च न्यायालयों के कोलेजियम की ओर से भेजे गए 104 नामों में से 44 पर तीन दिन में निर्णय ले लिया जाएगा. इसकी सूची कोर्ट को भेज दी जाएगी.

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने कोलेजियम द्वारा भेजे गए उन पांच नामों की स्थिति के बारे में भी वेंकटरमणि से जानना चाहा, जिन्हें शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किया जाना है. अटॉर्नी जनरल (एजी) ने पीठ से कहा, क्या इसे कुछ समय के लिए टाल सकेंगे. मुझे कुछ जानकारियां दी गई हैं, लेकिन मेरा मत उस पर थोड़ा भिन्न है. इसके बाद पीठ ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने थोड़ा वक्त मांगा है, क्योंकि वह इस मामले पर विचार कर रहे हैं. पीठ ने कहा, अटॉर्नी ने निवेदन किया है कि उन्हें यह निर्देश है कि सरकार संबंधित फैसले में उल्लेखित समय-सीमा का पालन करेगी. मामले की अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी.

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