राष्ट्र

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली. उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सार्वजनिक नियुक्ति में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग रिक्तियों की अधिसूचना जारी करने की मांग पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर की ओर से दाखिल याचिका पर जवाब दिया है. याचिका में, स्कूली शिक्षकों सहित सभी सार्वजनिक नियुक्तियों में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से रिक्तियों को अधिसूचित करने की मांग की गई है.

 जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब देने को कहा है. याचिका में कहा गया है कि नियुक्तियों के आवेदन में सिर्फ अलग से ट्रांसजेंडर का उल्लेख करने से ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून का पालन सुनिश्चित नहीं हो पाएगा. जहां आवेदन में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से कॉलम नहीं होता है वहां महिला या पुरुष श्रेणी में आवेदन करने के लिए बाध्य किया जाता है.

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