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धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी ने साढ़े 29 करोड़ के लेन-देन पर रोक लगाई

नई दिल्ली . प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने डी-मैट खाते और बैंक खाते में रखे गए 29.5 करोड़ रुपये के लेन-देन पर रोक लगा दी है.

जांच एजेंसी ने कहा कि ऐप के जरिए निवेशकों से ठगी से जुड़े धनशोधन मामले में कई शहरों में की गई छापेमारी की कार्रवाई के बाद यह कदम उठाया गया. ‘एचपीजेड’ नामक एक ऐप आधारित टोकन और इस तरह की अन्य कंपनियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई. एजेंसी ने कहा कि दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु और सलेम में यह तलाशी ली गई.

ईडी ने इस मामले में पिछले साल करीब 56 करोड़ रुपये की जमा राशि के लेन-देन पर रोक लगाई थी. कंपनी और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ नगालैंड में कोहिमा पुलिस की साइबर-अपराध इकाई द्वारा अक्तूबर- 2021 में दर्ज प्राथमिकी के आधार धनशोधन का मामला दर्ज किया गया.

एजेंसी ने कहा, ‘एचपीजेड एक ऐप आधारित टोकन था जिसमें बिटक्वाइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए माइनिंग मशीन में निवेश करने पर अधिक लाभ देने का वादा किया गया था.’ यह भी कहा गया कि दो कंपनियां- लिलियन टक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड और शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड निवेशकों से पैसा एकत्र करने में शामिल थीं.

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