
रायपुर. विवाह करने का झांसा देकर किशोरी को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष के कारावास 9000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है. वहीं अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 1 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.
विशेष लोक अभियोजक यास्मिन बेगम ने बताया कि रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र में रहने वाला खेलन निर्मलकर (20) वर्ष अपने ही गांव में रहने वाली किशोरी को 23 अक्टूबर 2021 को भगाकर ले गया. घटना के बाद काफी तलाश करने के बाद भी बालिका की कोई जानकारी नहीं मिलने पर उसके पिता ने थाना में शिकायत दर्ज कराई. घटना के बाद पुलिस ने 26 अक्टूबर को बालिका के साथ आरोपी को पकड़ा. वहीं मामले की जांच करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाह पेश किए गए. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम ने पुलिस द्वारा की केस डायरी और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया.