
नई दिल्ली . केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसएन शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन पर एक निजी मेडिकल कॉलेज को लाभ पहुंचाने के मामले में जांच चल रही थी. इसमें पाया गया कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 2.54 रोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की.
सीबीआई ने दिसंबर 2019 में उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के तत्कालीन न्यायाधीश शुक्ला और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने के बाद तलाशी ली थी. अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान एजेंसी ने संपत्ति के दस्तावेजों और अन्य संपत्तियों के होने का दावा किया था. सीबीआई को सूत्रों से पता चला कि शुक्ला ने 2014-19 के दौरान अपनी आय के ज्ञात स्रोत से 2.54 करोड़ रुपये की संपत्ति परिवार के सदस्यों के नाम अर्जित की और आय के स्रोत को लेकर कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दे सके.
आय के स्रोत से 165 अधिक पाई गई संपत्ति . एजेंसी ने बताया कि एफआईआर में सुचिता को सेवानिवृत्त न्यायाधीश शुक्ला की दूसरी पत्नी के रूप में दिखाया गया है. एफआईआर के अनुसार, सभी तथ्यों को प्रथम दृष्टया देखने पर पता चलता है कि एसएन शुक्ला ने सुचिता तिवारी और पहली पत्नी के भाई तथा साले साइदीन तिवारी के नाम से 01 अप्रैल 2014 से 6 दिसंबर 2019 तक के दौरान 2.54 करोड़ रुपये की संपत्ति बनाई, जो उनके ज्ञात आय के स्रोत से 165 प्रतिशत अधिक है.