राष्ट्र

हर रिश्ते में धार्मिक कोण नहीं देख सकते : हाईकोर्ट

मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने फैसला दिया है कि लड़का और लड़की के धर्म अलग होने के कारण ही किसी रिश्ते में ‘धार्मिक कोण’ नहीं देखा जा सकता है. दो जजों की खंडपीठ ने मुस्लिम महिला और उसके परिवार को हिंदू पुरुष को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के आरोप में अग्रिम जमानत देते हुए यह टिप्पणी की.

खंडपीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि मामले को लव-जिहाद का रंग देने की कोशिश की गई है, लेकिन जब लव को स्वीकार किया जाता है तो व्यक्ति को दूसरे के धर्म में परिवर्तित करने के लिए फंसाने की संभावना कम होती है. दरअसल शिकायतकर्ता पुरुष के मुताबिक वह महिला के साथ संबंध में था. महिला ने उसे इस्लाम धर्म अपनाने और शादी करने का दबाव डाला.

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