
दुर्ग. बीते वित्तीय वर्ष का अब तक टैक्स जमा नहीं कर पाए लोगों के लिए राहत वाली खबर है. नगर निगम द्वारा ऐसे लोगों से अब 30 अप्रैल तक बिना पेनाल्टी टैक्स लिया जाएगा. अब तक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक टैक्स जमा नहीं कराने वाले से 15 फीसदी पेनाल्टी लगाया जाता रहा है.
नगर निगम कमिश्नर लोकेश चन्द्राकर ने बताया कि बिना अधिभार के 30 अप्रैल तक टैक्स लिया जाएगा. इसके लिए काउंटर खुला रहेगा. निगम कमिश्नर ने बताया कि वर्ष 2022-23 का टैक्स जमा करने के लिए करदाताओं को 31 मार्च तक समय दिया गया था. कई करदाताओं ने अब तक टैक्स जमा नहीं किया है. राजस्व विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद करदाताओं से 1000 रुपए शास्ती शुल्क और 15 प्रतिशत अधिभार लेने का नियम है.
इस बार किसी कारण से निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने वालों से इस महीने तक किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. यह योजना केवल वर्ष 2022-23 के लिए लागू है. पुराने बकायादारों को टैक्स जमा करने में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. उन्हें अधिभार के साथ राशि जमा करनी होगी.



