उच्च न्यायालय ने आदेश दिया आराध्या बच्चन का भ्रामक वीडियो हटाएं

नई दिल्ली . अभिनेता अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य को लेकर भ्रामक व अपुष्ट खबरें चलाने पर उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कड़ी नाराजगी जाहिर की. इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने गूगल को वीडियो हटाने का आदेश दिया साथ ही आराध्या के स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रामक सामग्री प्रसारित व प्रकाशित करने पर रोक लगा दी.
जस्टिस सी. हरि. शंकर ने आराध्या बच्चन और उसके पिता अभिषेक बच्चन की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि एक बच्चे के बारे में भ्रामक और गलत सूचनाएं फैलाना ‘बीमार मानसिकता’ को दर्शाता है. कोर्ट ने गूगल को अपने मंच से उन सभी वीडियो को हटाने का भी आदेश दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि आराध्या बच्चन गंभीर रूप से बीमार हैं और अब वह नहीं रहीं. जस्टिस शंकर ने कहा कि ‘सभी बच्चों के साथ सम्मान एवं गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए. बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में भ्रामक व झूठी जानकारी फैलाना गैर कानूनी है.
न्यायालय ने कहा कि किसी को भी किसी व्यक्ति के बारे में भ्रामक व तथ्यहीन जानकारी फैलाना कानून में अस्वीकार्य है. उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में, गूगल से याचिकाकर्ता के बारे में वीडियो अपलोड करने वालों के विवरण पेश करने को कहा है. कोर्ट ने गूगल से हलफनामा भी मांगा है.