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स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला: घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, दोषी को सात साल का कारावास

कोरबा. घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के दोषी युवक को कोरबा की स्पेशल कोर्ट ने सात साल कैद की सजा दी है. विशेष लोक अभियोजन अधिकारी अरुण कुमार ध्रुव ने मीडिया को बताया कि 20 जुलाई, 2021 को एक नाबालिग लड़की अपनी सहेली के घर गई थी. लड़की अपनी सहेली से बातचीत कर रही थी. इस बीच शेखी कंवर नाम का युवक नाबालिग लड़की के पास पहुंच गया. शेखी ने नाबालिग लड़की के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया. नाबालिग लड़की को जबरदस्ती पकड़ लिया. लड़की डर गई. वह शेखी से खुद को बचाते हुए अपने घर भागी. नाबालिग लड़की का पीछा करते हुए शेखी उसके घर पहुंच गया. नाबालिग से छेड़छाड़ किया. विरोध करने पर लड़की के बाल को पकड़कर सिर को दीवार पर पटक दिया. उसके साथ मारपीट भी किया. लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी. आसपास के लोग मौके पर एकत्र हुए. शेखी फरार हो गया. पीड़ित लड़की के परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को दी.

 पुलिस ने आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और विरोध करने पर मारपीट का केस दर्ज किया. आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. यहां से रिमांड पर जेल भेज दिया गया था. मामले की कोरबा के फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी. न्यायाधीश विक्रम प्रताप चन्द्रा की अदालत ने शेखी कंवर को घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और विरोध करने पर मारपीट का दोषी ठहराया. लैंगिक अपराध से बालको का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी को सात साल की सश्रम कारावास और छेड़छाड़ करने पर पांच साल कैद में रखने की सजा सुनाया. जबदस्ती घर में घुसकर मारपीट करने भी सजा सुनाया है.

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