
दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई की तरफ से पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कथित शराब घोटाले का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप गम्भीर है और ज़मानत मिलने की सूरत में गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने आदेश में क्या कहा
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप गम्भीर हैं। जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकत. हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर है और मनीष सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति भी है। उपमुख्यमंत्री पद पर रहने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहे है। इस केस में ज़्यादातर गवाह सरकारी अधिकारी है। लिहाजा ज़मानत मिलने पर उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

