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श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा

नई दिल्ली. श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया है. ट्रस्ट ने कहा कि हम यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण वहां पहले से मौजूद एक हिंदू मंदिर के स्थल पर किया गया था.

ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने इससे संबंधित एक वाद के खिलाफ दर्ज कराई आपत्तियों पर फैसला करने से पहले कृष्ण जन्मूभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की उसकी अर्जी पर निर्णय करने के लिए मथुरा दीवानी न्यायाधीश को निर्देश देने का अनुरोध करने की याचिका खारिज कर दी थी.

वाद के खिलाफ आपत्तियां मस्जिद की प्रबंध कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जताई थीं. ट्रस्ट ने शीर्ष अदालत में याचिका में दलील दी है कि शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंध कमेटी हिंदुओं के पूजा स्थल पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है तथा उसे और अन्य अनुयायियों को परिसर में अपना धार्मिक रस्म करने से रोक रही है.

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