नियम तोड़ने पर 500 करोड़ के जुर्माने का प्रस्ताव संभव

नई दिल्ली. केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संस्थाओं पर 500 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव कर सकती है.
सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित विधेयक के तहत, केंद्र साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किसी भी डिजिटल प्रणाली में उत्पन्न, प्रसारित, प्राप्त या संग्रहीत ट्रै़फकि डेटा की निगरानी और संग्रह करने के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी को अधिकृत कर सकता है. इसका उद्देश्य मालवेयर या वायरस की पहचान करना, विश्लेषण करना और उसे रोकना भी है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय 22 साल से अधिक समय पहले लागू मौजूदा आईटी अधिनियम को बदलने के लिए डिजिटल इंडिया विधेयक के मसौदे पर काम कर रहा है. सूत्रों का कहना है कि डिजिटल इंडिया विधेयक में दायित्वों के उल्लंघन पर संस्थाओं के खिलाफ 500 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है. जुर्माने की राशि के बारे में निर्णय प्रस्तावित डिजिटल इंडिया प्राधिकरण करेगा.