छत्तीसगढ़

अवैध रूप से शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायपुर. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है. जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है.

 

इसी क्रम में दिनांक 02.10.2023 को थाना खरोरा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खरोरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम फरहदा शमशान घाट के पास खपरी रोड खाद गोदाम किनारे एक व्यक्ति अपने पास शराब रखा है तथा अवैध रूप से बिक्री कर रहा है. जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में थाना खरोरा पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए उक्त स्थान पर जाकर व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया. पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम अनिल उर्फ देवेन्द्र दीवान निवासी ग्राम फरहदा खरोरा का होना बताया. टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें बोरी की तलाशी लेने पर बोरी में देशी शराब रखा होना पाया गया. शराब रखने/बिक्री करने के संबंध में अनिल उर्फ देवेन्द्र दीवान से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था. जिस पर आरोपी अनिल उर्फ देवेन्द्र दीवान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 52 पौवा अंग्रेजी शराब कीमती 5720/-रूपये एवं शराब बिक्री रकम 9080/- रूपये जुमला कीमती 14,800/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 671/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया.

गिरफ्तार आरोपी – अनिल ऊर्फ देवेद्र दीवान पिता द्वारिका दास दीवान उम्र 50 साल निवासी वार्ड क्र.07 ग्राम फरहदा थाना खरोरा जिला रायपुर.

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