छत्तीसगढ़

12 डीजे और धुमाल संचालकों पर की गई कार्यवाही

रायपुर.   धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण करने की आम जनता द्वारा डीजे/धुमाल संचालकों के विरूद्ध लगातार प्राप्त शिकायतों को गम्भीरता पूर्वक लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डी.जे. एवं धुमाल संचालन के संबंध में डीजे एवं धुमाल संचालित करने वालों की बैठक लेकर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित करने के साथ ही डी.जे. एवं धुमाल संचालकों द्वारा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये है.

 इसी तारतम्य में दिनांक 02-03.10.2023 को थाना गुढ़ियारी, सरस्वती नगर, कोतवाली एवं टिकरापारा क्षेत्र में विसर्जन के दौरान डी.जे./धुमाल संचालकों द्वारा निर्धारित समयावधि का उल्लंघन तथा निर्धारित ध्वनि सीमा से अत्यधिक आवाज में डी.जे./धुमाल बजाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर कुल 12 डी.जे./धुमाल संचालकों के विरूद्ध उक्त थानों में कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुए उनके कब्जे से कुल 12 नग चारपहिया वाहन, 96 नग बॉक्स, 43 नग पोंगा, जनरेटर सहित अन्य वाद्ययंत्र उपकरण जप्त कर कार्यवाही किया गया.

न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले डी.जे. एवं धुमाल संचालकों के विरूद्ध रायपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा.

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