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मतदान कर्मी डाक मतपत्रों को घर नहीं ले जा सकेंगे

नई दिल्ली . निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलांगना में विधानसभा चुनाव की घोषणा करने के साथ ही, डाकमत्रों के जरिए होने वाले वोटिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब चुनावी राज्यों में मतदान कराने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों को अपना मतदान आयोग द्वारा चिह्नित सुविधा केंद्रों पर ही करना होगा और वे डाकमत पत्र को अपने घर नहीं ले जा सकेंगे.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को पांच राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि मतदान कर्मियों को अपना वोट केवल निर्दिष्ट सुविधा केंद्रों पर ही डालना होगा और वे मतपत्रों को लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकते.

उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मियों-मतदाताओं को दी जाने वाली डाक मतपत्र सुविधा के संभावित दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से चुनाव आयोग की सिफारिश पर सरकार द्वारा हाल ही में चुनाव नियमों में बदलाव किया गया है.

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