राष्ट्र

कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को मिली सशर्त जमानत, आज शाम जेल से होंगे रिहा

किसान से 42.78 लाख की ठगी का है आरोप

जांजगीर-चांपा। किसान से धोखाधड़ी मामले में जेल में बंद जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत देते हुए 50 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। विधायक साहू आज शाम जिला जेल से रिहा होंगे। बता दें कि विधायक बालेश्वर साहू को 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। जमानत आदेश जारी होने के बाद आज शाम उन्हें जिला जेल से रिहा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला जेल पहुंचकर विधायक बालेश्वर साहू से मुलाकात की थी, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं। न्यायालय से जमानत मिलने के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल है। वहीं, इस मामले को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।  बता दें कि विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ चाम्पा थाने में धारा 420,467,468,471,34 ipc के तहत अपराध दर्ज है। पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया था। सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, जांजगीर थाना प्रभारी निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय और उप निरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा चाम्पा थाना को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। जांच के बाद पुलिस ने आज कोर्ट में चालान पेश किया। CJM न्यायालय ने चालान लेने के उपरांत जेल वारंट बनाया, जिसके बाद आरोपी बालेश्वर साहू ने रेगुलर बेल के लिए उसी कोर्ट में आवेदन दिया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने विधायक साहू को 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा था। चांपा थाना, जिला जांजगीर-चांपा में विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। मामला उनके 2015 से 2020 के बीच सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर रहते हुए किसान राजकुमार शर्मा से 42.78 लाख रुपये की ठगी का है। राजकुमार का आरोप है कि बालेश्वर साहू ने अपने अधीनस्थ गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोन की राशि निकाली है।

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