
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मसौदे में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में लागू कानूनों का अनुपालन जरूरी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि सट्टेबाजी से संबंधित कानून इन कंपनियों पर लागू होंगे.
सरकार ने सोमवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए नियमों का मसौदा जारी कर दिया. इसमें इन कंपनियों को एक स्व-नियामकीय निकाय के साथ पंजीकृत करने, इनके भारतीय पतों और गेम खेलने वालों के सत्यापन को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है. ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत लाया जाएगा, जिन्हें सोशल मीडिया कंपनियों के लिए वर्ष 2021 में जारी किया गया था.
इसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों को जिम्मेदार ढंग से संचालित करना है. इन नियमों के मसौदे पर 17 जनवरी तक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं. नियम फरवरी की शुरुआत में तैयार हो जाएंगे.
स्व-नियामकीय निकाय यह निकाय ऑनलाइन गेम की पेशकश करने वाली मध्यवर्ती कंपनियों का पंजीकरण करेगा. यह निकाय शिकायतों का निपटारा भी करेगा.