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उमेश अपहरण केस में बड़ा फैसला, अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल अपहरण और हत्याकांड मामले में  प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मामले में अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वहीं, माफिया के भाई सहित 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है.

जानकारी के अनुसार, माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ और दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया था. विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया है. विशेष अदालत में बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है. अतीक का भाई अशरफ भी दोषी नहीं पाया गया है. अब माफिया को सजा सुनाई गई है.

अब चर्चा यह है कि क्या अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल ले जाया जाएगा या फिर सजा वह नैनी सेंट्रल जेल या फिर उत्तर प्रदेश की किसी जेल में ही रखा जाएगा. इन चर्चाओं को अगर तथ्यों के लिहाज से परखें तो अतीक अहमद के वापस साबरमती जेल जाने की संभावनाएं कम होती दिख रही है.

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