
रामानुजगंज. सीजीएम पंकज आलोक तिर्की द्वारा बसंतपुर थाना में धारा 420 एवं 471 के तहत पंजीबद्ध मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है 23 सितंबर 2021 को प्रार्थी गौरव राघव वाड्रफनगर में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी कंपनी का प्रोजेक्ट शिवनगर एनएच 130 पर सड़क निर्माण का चल रहा है. प्रार्थी को जानकारी मिली है कि रवि पहरिया जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वह गौरव राघव का फर्जी सील-मुहर लगाकर फर्जी पीट पास तैयार कर बेच रहा है. प्रार्थी के आवेदन पत्र पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. पुलिस ने रवि पहरिया निवासी डोमनखेरा पोस्ट सिंहपुर थाना करबी जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 110 नग फर्जी अभिवहन पिट पास सील लगा हुआ तथा 205 पन्ना फर्जी अभिवहन पास गौरव राघव कंपनी का सीी लगा हुआ, 6 रबर सील, 1 नग नंबरिंग मशीन जब्त किया गया. आरोपी के खिलाफ धारा 420, 471 के तहत कार्रवाई कर उसे जेल दाखिल कर दिया गया. इसके बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत हुआ. प्रकरण की सुनवाई पूरी होने के बाद सीजीएम पंकज आलोक तिर्की द्वारा आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है.