राष्ट्र

कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ाई

नई दिल्ली . कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि अदालत ने गुरुवार को 12 मई तक बढ़ा दी. राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत ने सीबीआई से कहा कि वह 25 अप्रैल को एजेंसी द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र की ई-कॉपी सिसोदिया को सौंपें.

सीबीआई ने चार्जशीट में बनाया आरोपी

सीबीआई शराब नीति में हुई कथित अनियमितता को लेकर जांच कर रही है. सीबीआई ने इसी मामले में 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. केंद्रीय जांच एजेंसी ने बीते मंगलवार (25 अप्रैल) को ही राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया. ये पहली बार था जब किसी चार्जशीट में सिसोदिया को नामजद किया गया. कोर्ट ने इस आरोप पत्र पर विचार करने के लिए 12 मई की तारीख तय की थी.

मामले में सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने अदालत से आप नेता को जमानत देने का आग्रह किया. बचाव पक्ष के वकील ने यह दावा किया कि जांच एजेंसी ने मामले में एक अधूरी जांच आधारित आरोपपत्र दायर किया है. वहीं जांच एजेंसी ने कहा कि तफ्तीश अभी जारी है. सिसोदिया के संबंध में और जांच की आवश्यकता है. अदालत ने सीबीआई से पूछा कि उसने यह उल्लेख क्यों नहीं किया कि सिसोदिया के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि पूरक आरोप पत्र दायर किया है, लेकिन आपने कहा है कि मामले में जांच लंबित है. आपने यह क्यों नहीं बताया कि सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी होने पर आरोप पत्र दायर किया गया है. कोर्ट ने कहा, सिसोदिया को पूरक आरोपपत्र की कॉपी सौंपें.

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