
वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वाराणसी के एक 32 साल पुराने मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है. वाराणसी की अदालत ने सोमवार को अवधेश राय हत्याकांड में ये फैसला सुनाया, साथ ही कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोपहर बाद इस केस में सजा का एलान कर दिया. कोर्ट ने हत्याकांड में दोषी मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने पूर्व विधायक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगा है. 32 साल इस पुराने मामले आईपीसी 302 के तहत मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
इस केस की दिलचस्प बात यह थी कि केस की सुनवाई के दौरान जून 2022 में पता चला कि मूल केस डायरी ही गायब है. इसके बाद वाराणसी से प्रयागराज तक केस डायरी की तलाशी हुई लेकिन मूल केस डायरी नहीं मिली. बताया जाता है कि मूल केस डायरी के गायब कराने के मामले में मुख्तार अंसारी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था.


