खेल

सोशल मीडिया पर बयान न दे धवन की पत्नी कोर्ट

नई दिल्ली . अदालत ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को राहत दी है. कोर्ट ने अलग रह रही उनकी पत्नी को उनके खिलाफ सोशल मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया और दोस्तों/रिश्तेदारों सहित अन्य व्यक्तियों के बीच मानहानिकारक, अपमानजनक और आधारहीन सामग्री प्रसारित करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने धवन को प्रतिदिन अपने बच्चे से आधे घंटे के लिए वीडियो कॉल पर बातचीत करने की अनुमति भी दी है.

पटियाला हाउस कोर्ट स्थित न्यायाधीश हरीश कुमार ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि प्रतिवादी यानी धवन की पत्नी को अपने पति के खिलाफ वास्तव में कोई शिकायत है तो उसे सक्षम प्राधिकार में शिकायत करने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के खिलाफ अपनी शिकायत को दोस्तों, रिश्तेदारों अन्य व्यक्तियों के साथ साझा करने से रोका जा सकता है. अदालत ने धवन की ओर से दाखिल याचिका पर यह एकतरफा अंतरिम आदेश पारित किया है.

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