
देश में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए युवाओं को अनिवार्य रूप से परीक्षा देनी होगी. परीक्षा में पास होने के लिए उनको कम से कम 60 फीसदी नंबर लाने होंगे, तभी लर्निंग लाइसेंस मिलेगा. इसका मकसद युवाओं को बाइक या कार चलाने से पहले सड़क सुरक्षा-यातायात नियम आदि की जानकारी देना है. केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से आगामी तीन माह में नई व्यवस्था लागू करने को कहा है.
सड़क सुरक्षा एवं यातयात कानून के बारे में पढ़ाया जाएगा सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के लिए सुरक्षित ड्राइविंग पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है. आवेदकों को यह पाठ्यक्रम ऑनलाइन पढ़ाना होगा. इसमें बुनियादी सड़क सुरक्षा के बारे में पढ़ाया जाएगा.
उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है. सरकार इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन विभाग (आरटीओ) और निजी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल करने का विकल्प रखेगी. निजी कंपनियां भविष्य में एडवांस सुरक्षित ड्राइविंग के पाठ्यक्रम भी तैयार करेंगी. अधिकारी ने बताया कि सुरक्षित ड्राइविंग पाठ्यक्रम में प्रमुख रूप से सड़क सुरक्षा व यातयात कानून के बारे में आवेदकों को पढ़ाया जाएगा.
फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी
केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद राज्यों के परिवहन विभाग, क्षेत्रीय परिवन कार्यालय (आरटीओ) व निजी कंपनियां सुविधा केंद्र स्थापित करेंगे. जिससे लर्निंग डीएल आवेदक को ऑनलाइन सुरक्षित ड्राइविंग का कोर्स पढ़ाया जा सके. फर्जीवाड़ा रोकने के लिए पढ़ाने व परीक्षा को आवदेक के आधार से जोड़ा जाएगा. सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ अनिल छिकारा ने कहा कि वर्तमान में ऑनलाइन लर्निंग डीएल बनवाने की व्यवस्था फुलप्रूफ नहीं है. लर्निंग डीएल के लिए परीक्षा लेना अच्छी पहल है.
आवेदक को सुविधा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा देनी होगी. दो घंटे की परीक्षा में सड़क संकेतक, साइन बोर्ड, रेड लाइट, यातायात संकेतक, मोटर, रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए बरती जाने वाली सावधानियां, वाहन अधिनियम के बुनियादी कानून आदि विषयक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे. इसके अलावा बाइक-कार चलाते हुए ड्राइवर से दुर्घटना होने, शारीरिक चोट लगने अथवा किसी की मृत्यु होने पर उसके कर्तव्यों, जिम्मेदारी, जवाबदेही आदि के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे. इससे लर्निंग डीएल देने से पहले ड्राइवर का ज्ञान व समझ का परीक्षण किया जा सके.