
वरिष्ठ वकील लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट की अतिरिक्त जज के रूप में शपथ ले ली. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने गौरी को मद्रास हाईकोर्ट की जज के रूप में शपथ लेने से रोकने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
शीर्ष अदालत में मंगलवार सुबह सुनवाई के बीच ही गौरी ने अतिरिक्त न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ली. जस्टिस संजय खन्ना और बीआर गवई की विशेष पीठ ने कहा, हम रिट याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं. वजहें बताई जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गौरी की मद्रास हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सात फरवरी को सुनवाई करने का फैसला किया था. शीर्ष अदालत के फैसले के ठीक पहले केंद्र ने जज के रूप में गौरी की नियुक्ति को अधिसूचित किया था.
याचिकाकर्ता वकीलों अन्ना मैथ्यू, सुधा रामलिंगम और डी नागसैला ने अपनी याचिका में गौरी द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ की गई कथित घृणास्पद टिप्पणियों का उल्लेख किया था.

