
नई दिल्ली. PM नरेंद्र मोदी की पढ़ाई-लिखाई और डिग्री पर सवाल उठाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है. केजरीवाल ने पीएम मोदी की एमए की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी.
गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया. जिसमें आरटीआई के तहत डिग्री देने की बात कही गई थी.गुजरात हाईकोर्ट ने इसे तुच्छ और भ्रामक पिटीशन करार देते हुए केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
गुजरात हाईकोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब अरविंद केजरीवाल ने फिर से पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाना शुरू किया है. केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा के अंदर कहा था कि पीएम मोदी अनपढ़ हैं. वे देश सबसे कम पढ़े-लिखे पीएम हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि पीएम सिर्फ 12वीं पास हैं. आम आदमी पार्टी देशभर में पीएम की पढ़ाई पर सवाल खड़े कर रही है. गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया.
केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय को आरटीआई के तरह पीएम मोदी की एमए की डिग्री देने की कॉपी देने का आदेश जारी किया था. गुजरात यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में दलील थी कि केंद्रीय सूचना आयोग ने नोटिस दिए हुए ही यह आर्डर पास कर दिया था.
सीएम केजरीवाल का रिएक्शन-
वहीं हाईकोर्ट से झटका लगाने के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है. केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, ”क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया. क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं.”
क्या है यह पूरा डिग्री विवाद
सात साल पहले अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई लगाकर पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मांगी थी. केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने डीयू और गुजरात यूनिवर्सिटी को आर्डर जारी करके मांगी गई जानकारी केजरीवाल को देने को कहा था. इसके जवाब में गुजरात यूनिवर्सिटी ने बताया था कि मोदी ने डिस्टेंस एजूकेशन से एमए की डिग्री ली है. केजरीवाल ने डिग्री की कॉपी की भी मांगी. इसके बाद यह पूरा विवाद खड़ा हुआ था. तो वहीं गुजरात यूनवर्सिटी ने सीआईसी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी. हाईकोर्ट ने मोदी की डिग्री की कॉपी सौंपने के आदेश पर रोक लगा दी थी.