
रांची. कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली. भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है. उनके खिलाफ पीड़क कार्यवाही नहीं करने का आदेश भी बरकरार रखा है. जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
अदालत ने सभी पक्षों को लिखित पक्ष अदालत में पेश करने का निर्देश दिया. साथ ही अगली सुनवाई की तिथि 17 फरवरी निर्धारित की. राहुल गांधी की ओर से याचिका दायर कर अदालत को बताया गया कि इस मामले में पूर्व में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगायी गयी थी, लेकिन बाद में रोक हटा ली गई. इसके बाद रांची की निचली अदालत ने समन जारी किया और चार को अदालत में उपस्थित होने को कहा था. अदालत से निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया गया. सुनवाई के बाद अदालत ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी.

