
नई दिल्ली . वर्ष 1984 में भड़के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र पर अदालत ने संज्ञान ले लिया है. इस आरोपपत्र आगे की सुनवाई को विधायक/सांसदों के मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत मे स्थानांतरित कर दिया गया है.
राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामला विशेष अदालत में स्थानान्तरित करते हुए अगली तारीख 8 जून मुकर्रर की है. इस मामले में जगदीश टाइटलर पर आरोप लगे हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्तूबर 1984 को हत्या के बाद एक नवंबर 1984 को टाइटलर ने पुलबंगश गुरुद्वारे के पास भीड़ को दंगों के लिए उकसाया व भड़काया. नेता के बहकावे में आकर भीड़ ने गुरुद्वारे में आग लगा दी जिसमें ठाकुर सिंह, बादल सिंह व गुरु चरण सिंह की जिंदा जलकर मौत हो गई थी.
इससे पहले सीबीआई ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की थी. यह चार्जशीट सीबीआई ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश गुरुद्वारा अग्निकांड में दायर की थी.1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में अप्रैल माह में जगदीश टाइटलर अपनी आवाज का सैंपल देने के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए थे.
सीबीआई द्वारा पुल बंगश इलाके में 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में अपनी आवाज का नमूना दर्ज करने के लिए तलब करने पर कांग्रेस नेता सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पहुंचे, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है. उनकी आवाज के नमूने की जांच CFSL की टीम लेगी.
साल 2015 में फिर से शुरू हुई जांच
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख सुरक्षाकर्मियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद हुए दंगे के दौरान दिल्ली में 2,100 सहित पूरे भारत में लगभग 2,800 सिख मारे गए थे. सीबीआई ने पहले इस मामले में कांग्रेस नेता को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन 4 दिसंबर, 2015 के आदेश के बाद जांच फिर से शुरू की.