
लखनऊ. एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी की कोर्ट ने गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षाकर्मियों पर जानलेवा हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा को दोषी करार दिया है. अभियोजन पक्ष ने आरोपी अहमद मुर्तजा को सजा दिलाने के लिए 27 गवाह पेश किए. गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दोषी माना. सजा पर सुनवाई 30 जनवरी को होगी. मुर्तजा की जमानत हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी है. मुकदमे में बचाव पक्ष की ओर से किसी वकील के पैरवी न करने पर कोर्ट ने उसे सरकारी वकील मुहैया कराया था.
मुकदमे के विचारण के दौरान कोर्ट के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सरकार के खर्चे पर न्याय मित्र दिला कर आरोपी की ओर से पैरवी की गई.