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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नई गाइडलाइन जारी, झूठे प्रचार में 50 लाख तक जुर्माना

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अब किसी भी उत्पाद, सेवा या योजना का समर्थन करते समय अपने निजी लाभ का खुलासा करना होगा. इसमें विफल रहने पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर प्रतिबंध सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन पर 10 लाख से 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

सरकार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए प्रचार संबंधी नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइंस शुक्रवार से ही पूरे देश में लागू कर दी गई हैं. अब कोई भी सोशल मीडिया यूजर या उपभोक्ता नियमों का उल्लंघन होने पर इसकी शिकायत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी से कर सकेगा.

उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.

सख्त प्रावधान

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी नियमों के उल्लंघन पर मैन्युफैक्चरर्स, एडवरटाइजर्स और एंडोर्सर्स या सेलिब्रिटी पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है. बाद के अपराधों के लिए 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. छह माह से तीन वर्ष तक एंडोर्समेंट करने से रोक लग सकती है.

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