अमेजन-फ्लिपकार्ट को दवा बेचने पर नोटिस

नई दिल्ली . अमेजन और फ्लिपकार्ट समेत 20 ऑनलाइन विक्रेताओं को बिना लाइसेंस दवा बेचने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने इन कंपनियों से मानदंडों के उल्लंघन में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री करने पर जवाब तलब किया है.
नोटिस में दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 दिसंबर 2018 के आदेश का हवाला दिया गया है, जो बिना लाइसेंस के दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाता है. डीसीजीआई वीजी सोमानी की ओर से आठ फरवरी को यह नोटिस जारी किया गया. इसमें कहा गया है, डीसीजीआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मई और नवंबर 2019 में और फिर तीन फरवरी को आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश भेजा था. इसके बावजूद आप (कंपनियां) बिना लाइसेंस के इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं. जवाब दें कि नियमों के खिलाफ आपके द्वारा दवाओं की बिक्री, स्टॉक या वितरण के लिए कार्रवाई क्यों न की जाए. डीसीजीआई ने कहा है कि जवाब नहीं देने की स्थिति में बिना किसी नोटिस के आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी.

