15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर स्क्रैप पॉलिसी नियम लागू नहीं होगा

व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत आगामी एक अप्रैल से 15 साल की आयु पूरी कर चुके वाहन सड़कों पर नहीं चल सकेंगे, लेकिन सरकार ने आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और देश के रक्षा क्षेत्र से जुड़े 15 साल पुराने वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा.
यानी सरकारी वाहन एक अप्रैल के बाद भी सड़कों पर दौड़ सकेंगे. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत हितधारकों से सुझाव-आपत्ति के बाद 16 जनवरी को अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है. इसमें उल्लेख है कि व्हीकल स्क्रैप नीति एक अप्रैल 2023 से लागू हो रही है. इसके अनुसार 15 साल पुराने डीजल वाहनों (निजी और व्यावसायिक) पर प्रतिबंध लग जाएगा. पुराने वाहनों को सड़कों पर नहीं चलाया जा सकेगा, लेकिन सरकारी वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा. इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उनके सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, स्वायत निकाय, सेना, पुलिस आदि के वाहनों को शामिल किया गया है. ऐसे वाहनों को चलाने के लिए प्रति वर्ष फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क देना होगा.
पंजीकण शुल्क माफ होगा
एक अनुमान के मुताबिक व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के दायरे में लगभग 2.80 करोड़ वाहन आएंगे. वाहन स्वामी कबाड़ सेंटर में पुराने वाहन को बेचने का प्रमाण पत्र पेश करता है तो नए वाहन की खरीद पर उसे पंजीकण शुल्क माफ होगा. वहीं पुराने वाहनों से वायु प्रदूषण में 25 फीसदी की कमी आएगी. वहीं स्क्रैप सेंटर पर बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होंगे.