
सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. बाजार नियामक सेबी ने सहारा ग्रुप की एक कंपनी, उसके प्रमुख सुब्रत रॉय और कंपनी के तीन अन्य अधिकारियों से 6.42 करोड़ रुपए वसूलने के लिए उनके बैंकखाते, डीमैट खाते, म्यूचुअल फंड और लॉकर जब्त करने का फरमान सुनाया है. यह कार्रवाई सुब्रत रॉय के अलावा अशोक रॉय चौधरी, रविशंकर दुबे और वंदना भार्गव के खिलाफ होगी. सेबी ने अपने नोटिस में सभी बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड हाउस को इनके लॉकर या खातों से निकासी की मंजूरी नहीं देने का निर्देश दिया है.
सेबी ने अपने नोटिस में सभी बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे इनमें से किसी के भी डीमैट खातों से निकासी की मंजूरी न दें. हालांकि, इन लोगों को अपने खातों में जमा करने की छूट होगी. इसके अलावा सेबी ने सभी बैंकों को इन डिफॉल्टर्स के खातों के अलावा लॉकर को भी कुर्क करने को कहा है. सेबी ने गत जून में जारी अपने आदेश में सहारा समूह की फर्म और उसके चार प्रमुख अधिकारियों पर कुल छह करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.