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सिनेमाघरों में मिलने वाले खाने-पीने के सामान पर घट सकती है TAX की दर

जीएसटी परिषद सिनेमाघरों में परोसे जाने वाले भोजन या पेय पदार्थों पर कर की दर कम करने का फैसला ले सकती है. इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी निर्धारण और बहु-उपयोगी वाहनों (एमयूवी) पर 22 फीसदी उपकर लगाने पर विचार हो सकता है.

इसी माह की 11 तारीख को होने वाली परिषद की बैठक में इनके प्रस्ताव रखे जाएंगे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद की यह 50वीं बैठक होगी. कर निर्धारण से संबद्ध फिटमेंट समिति ने सिफारिश की है कि सिनेमा हॉल में भोजन, पेय पदार्थों पर जीएसटी को पांच प्रतिशत किया जाए. अभी यह 18 प्रतिशत है. समिति ने कहा है कि बहु-उपयोगी वाहनों पर 22 प्रतिशत उपकर लगेगा. बैठक में अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा.

सिनेमा हॉल के मालिकों ने जीएसटी काउंसिल से सिनेमा हॉल में फूड, बेवरेजेज पर 5% GST लगाने की मांग की है. उनकी मांग है कि फूड, बेवरेजेज पर बिना ITC के 5% GST लगाई जाए. अभी इनपर 18% जीएसटी लगता है, लेकिन इसे बिना ITC के घटाकर 5 फीसदी जीएसटी लगाने की मांग हो रही है. इसपर GST बैठक में सफाई संभव है. देखना होगा कि इसपर चर्चा का निष्कर्ष निकलता है.

जीएसटी पंजीकरण के नियम सख्त होंगे जीएसटी पंजीकरण के नियम भी सख्त होंगे. पंजीकरण चाहने वाले व्यक्ति के पैन से जुड़े बैंक खाते का ब्योरा कर अधिकारियों के पास जमा करने को लेकर समय अवधि को मौजूदा 45 दिनों से घटाकर 30 दिन किया जा सकता है.

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