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हाईकोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी

लाहौर . पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर गुरुवार तक अस्थायी रोक लगा दी. कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि जमान पार्क में चल रहे अभियान को अगले आदेश तक रोक दिया जाए. इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होनी है.

हाईकोर्ट ने इमरान खान को अपना गिरफ्तारी वारंट रद्द कराने के लिए ट्रायल कोर्ट में अपील करने का आदेश देते हुए कहा कि दायर हलफनामा निचली अदालत में दाखिल किया जाए. इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका पर वही अदालत फैसला करेगी, जिसने यह वारंट जारी किया. पीटीआई नेता फवाद चौधरी द्वारा दायर याचिका पर लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने पंजाब के महानिरीक्षक, मुख्य सचिव और इस्लामाबाद पुलिस (अभियान) प्रमुख को तलब किया था, जिसके बाद बुधवार को पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई. इस्लामाबाद में जिला और सत्र अदालत ने 28 फरवरी को तोशखाना मामले में खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी आदेश जारी किए थे, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी.

मैं जेल जाने को तैयार था, समर्थकों ने मना किया

इमरान ने एक संदेश जारी कर कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पुलिस हिरासत में उनकी जान को खतरा होने के डर से आत्मसमर्पण नहीं करने दिया. मारे गए पत्रकार अरशद शरीफ, पीटीआई नेता आजम स्वाति और शहबाज गिल के साथ पुलिस हिरासत में जो हुआ उसे देखकर कार्यकर्ता मेरी जान को खतरे में पाकर डर गए हैं.

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