राष्ट्र

नए आईटी नियमों से अफसरों की शक्ति बढ़ी’

मुंबई. बंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के खिलाफ हाल ही में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम दिशानिर्देशों के अभाव में एक सरकारी अधिकारियों को ‘असीमित शक्ति’ देते हैं.

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स द्वारा नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

याचिका में उन्होंने नियमों को मनमाना और असंवैधानिक बताया और दावा किया कि उनका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भयानक प्रभाव पड़ेगा. सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि नए नियम स्वतंत्र अभिव्यक्ति या सरकार को निशाना बनाने वाले हास्य और व्यंग्य पर अंकुश लगाने के लिए नहीं हैं, और किसी को भी पीएम की आलोचना से नहीं रोकते हैं.

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