शिवसेना मामले में उद्धव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

शिवसेना के नाम-निशान विवाद में उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. उद्धव की याचिका पर शीर्ष अदालत ने बुधवार को मामले में चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई. हालांकि, कोर्ट ने शिंदे खेमे और चुनाव आयोग से दो हफ्ते में जवाब मांगा है.
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने खुद को साबित किया है. इस स्थिति में अभी हम चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि उद्धव खेमा अभी मिले अस्थायी नाम और चुनाव निशान का इस्तेमाल जारी रख सकता है. पीठ ने यह आदेश 26 फरवरी को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए दिया है. इस दौरान कोर्ट ने शिंदे गुट से कहा कि आप भी अभी ऐसा कोई व्हिप नहीं जारी करेंगे, जिसे न मानने से उद्धव समर्थक सांसद और विधायक अयोग्य हो जाएं. इस पर शिंदे गुट के वकील नीरज किशन कौल ने सहमति जताई.
ठाकरे खेमे के तर्कों से अदालत सहमत नहीं
उद्धव गुट की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि पार्टी के कार्यालयों और बैंक खातों को शिंदे समूह द्वारा लिया जा रहा है. ऐसे में कोर्ट यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे. हालांकि, पीठ ने इसे मानने से इनकार कर दिया.