
नई दिल्ली . उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफार्मों को आईसीसी क्रिकेट विश्वकप-2023 के अनधिकृत प्रसारण और स्ट्रीमिंग से रोक दिया है.
स्टार इंडिया ने याचिका दाखिल कर अवैध प्रसारणों पर रोक लगाने की मांग की थी. उच्च न्यायालय ने ‘डिज्नी प्लस हॉटस्टार’ का संचालन करने वाले ‘स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड’ के मुकदमे की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.
वादी ने कहा कि उनके पास विशेष वैश्विक मीडिया अधिकार हैं, जिनमें पांच अक्तूबर से 19 नवंबर तक होने वाले विश्वकप जैसे आईसीसी के विभिन्न आयोजनों के टेलीविजन और डिजिटल अधिकार शामिल हैं. उन्होंने कहा कि आशंका है कि बड़ी संख्या में वेबसाइट विश्वकप से जुड़ी सामग्री का अनधिकृत प्रसारण करेंगी.
अवैध रूप से स्ट्रीमिंग करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश पीठ ने कहा कि यदि इस स्तर पर रोक नहीं लगाई जाती है तो इससे वादी पक्ष को अपूरणीय क्षति होगी. पीठ ने संबंधित अधिकारियों को इन वेबसाइटों को ब्लॉक करने एवं निलंबित करने का निर्देश दिया. साथ ही स्पष्ट किया कि यदि किसी और उल्लंघनकर्ता वेबसाइट का पता चलता है तो वादी पक्ष दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी मंत्रालय और इंटरनेट सेवा प्रदाता को उसकी जानकारी मुहैया करा सकता है ताकि उसे ब्लॉक करने के आदेश दिए जा सकें.
