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आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाईः RTO के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का निमार्णाधीन स्कूल अटैच

बहुचर्चित 12 करोड़ कैश और 10 किलो सोना मामले का है आरोपी

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की बहुचर्चित 12 करोड़ कैश और 10 किलो सोना मामले के आरोपी RTO के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आयकर विभाग ने शाहपुरा स्थित एक स्कूल भवन को अस्थायी रूप से अटैच किया है।  शाहपुरा भोपाल में करीब 7.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह स्कूल भवन राजमाता शिक्षा एवं समाज कल्याण भोपाल के नाम से पंजीकृत है। इस ट्रस्ट सौरभ की मां उमा शर्मा उनके सहयोगी चेतन गौर और शरद जायसवाल ट्रस्टी के रूप में दर्ज है। जांच में सामाने आया है, ट्रस्ट केवल बेनामीदार की भूमिका में था, जबकि संपत्ति का वास्तविक स्वामी सौरभ शर्मा है।  स्कूल भवन को बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत बेनामी पाया गया। वास्तविक स्वामी को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। सौरभ शर्मा की मां, चेतन और शरद को नोटिस जारी हुआ है। इस स्कूल संचालन के लिए प्रमुख स्कूल की श्रृंखला से फ्रेंचाइजी ली थी। आयकर विभाग अब निर्माण में लगाए गए धन स्रोत और ट्रस्ट अन्य गतिविधियों की भी जांच कर रहा है। आने वाले दिनों में इनसे जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी।

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