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गौतम गंभीर को राहत नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High-Court) ने इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर,(Gautam Gambhir) उनके फाउंडेशन और अन्य के खिलाफ कोविड-19 दवाओं के अवैध भंडारण और वितरण के आरोप में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने फिलहाल राहत देने से इनकार करते हुए 29 अगस्त को सुनवाई का समय तय किया. गंभीर की याचिका में FIR रद्द करने और 9 अप्रैल के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी. गौतम गंभीर की याचिका में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक बहाल करने का अनुरोध किया गया. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, “जब आपको रोक मिल जाती है, तो आप पेश होना बंद कर देते हैं, जांच रुक जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है.” गंभीर के वकील जय अनंत देहाद्राई ने बताया कि गंभीर एक पूर्व सांसद और क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयां दान की. हाईकोर्ट ने कहा कि ये बातें मामले के लिए महत्वहीन हैं.

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