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Post Office में 2000 के नोट नहीं बदल सकेंगे

सरकार ने 2,000 रुपये के नोट के बारे में एक बड़ा फैसला किया है. इसी साल सितंबर महीने के बाद ये नोट चलन से बाहर हो जाएंगे. इसकी घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बीते शुक्रवार को ही कर दी है. आज से 2,000 रुपये के नोटों का एक्सचेंज भी शुरु हो चुका है. सभी बैंकों और रिजर्व बैंक की शाखाओं में इसे बदला जा रहा है. यहां सवाल उठता है कि ये नोट डाकघर (Post Office) की शाखाओं में बदले जाएंगे. इस पर रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि डाकघर बैंक नहीं है. इसलिए वहां ये नोट नहीं बदले जाएंगे. हालांकि आप चाहेंगे तो इसे वहां जमा करवा सकते हैं.

एक अधिकारी ने बताया कि डाकघरों में नोट बदलने से जुड़ी कोई व्यवस्था नहीं की गई है. इसके लिए ग्राहक केवल रिजर्व बैंक के कार्यालयों या फिर बैंक शाखाओं में जा सकते हैं. दो हजार रुपये के नोट अभी भी लीगल टेंडर है. ऐसे में इसे जमा करने में कोई भी पाबंदी नहीं है, बशर्ते जमाकर्ता के खाते का केवाईसी कराया गया हो. 19 मई को रिजर्व बैंक ने ऐलान किया था कि नए दो हजार रुपये के नोट अब बैंकों की ओर से जारी नहीं किए जाएंगे. साथ ही कहा गया था कि दो हजार रुपये के नोट 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कर दें या फिर बदल लें.

रिजर्व बैंक की सीमा के मुताबिक, एक व्यक्ति एक बार में 20 हजार रुपये तक के नोट बदल सकता है. इस मुद्रा में रकम जमा करने की कोई सीमा नहीं है. रिजर्व बैंक ने इस नोट का लीगल टेंडर स्टेटस अभी बरकरार रखा है.

डाकघर बैंक नहीं है इसलिए नहीं बदले जाएंगे

रिजर्व बैंक के प्रवक्ता का कहना है कि डाकघर बैंक नहीं हैं. 2,000 रुपये के नोट सिर्फ बैंक की शाखाओं में और रिजर्व बैंक की शाखा में बदले जाएंगे. आप ये नोट अपने बैंक (जिसमें आपका अकाउंट हो, वहां वापस कर सकते हैं) या फिर किसी भी बैंक में बदल सकते हैं. कोई भी बैंक आपको नोट बदलने से मना नहीं करेगा.

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