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सिम कार्ड बदलकर ठगी करने वालों पर शिकंजा कसेगा

दूरसंचार नियामक ट्राई मोबाइल ऑपरेटर द्वारा सिम कार्ड बदलने और जारी करने के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है. इसके लिए नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में संशोधन किया जाएगा. यह कदम सिम कार्ड स्वैपिंग के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने लिए उठाया जा रहा है.

केंद्र सरकार को इसलिए करना पड़ा बदलाव ट्राई ने इस संबंध में मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों और उपभोक्ताओं से 25 अक्तूबर 2023 तक सुझाव मांगे हैं. केंद्रदूरसंचार मंत्रालय ने सिम कार्ड स्वैपिंग की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लिया है और ट्राई को नियमों को कड़ा करने का निर्देश दिया था. इस संबंध में ट्राई ने हाल ही में दूरसंचार कंपनियों और नंबर पोर्टिंग ऑपरेटर के साथ बैठक कर मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया है.

जालसाज कई बार इतने फोन करते हैं कि लोग मोबाइल बंद कर देते हैं. ऐसा कभी न करें, क्योंकि मोबाइल बंद होने पर जालसाजों को नया नंबर शुरू कराने का समय मिल जाता है.

कंपनियों को करनी होगी जांच

ट्राई के नए नियम लागू होने के बाद सिम को पोर्ट करते वक्त और ग्राहक के पुराने नंबर पर नया सिम जारी करते समय कंपनियों को पहले के मुकाबले अधिक सावधानी बरतनी होगी. उन्हें यह जांचना होगा कि जिस नंबर को पोर्ट करने के लिए आवेदन आया है, उसकी ओर से 10 दिन पहले सिम बदलने (स्वैप) का अनुरोध किया गया है. अगर ऐसा पाया जाता है तो नंबर को पोर्ट नहीं किया जाएगा. इसके अलावा मोबाइल कंपनियों को नंबर पोर्ट कराने वाले ग्राहक का पूरा विवरण पोर्टिंग ऑपरेटर के साथ साझा करना अनिवार्य होगा. ऑपरेटर इसकी जांच करेगा. खामी मिलने पर सिम स्वैप या पोर्ट प्रक्रिया रोक दी जाएगी.

क्या है सिम कार्ड स्वैपिंग

सिम कार्ड स्वैपिंग में जालसाज लोग किसी व्यक्ति के सिम कार्ड को अपने नकली सिम से बदल लेते हैं. इसके बाद वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से आपके नंबर का ही दूसरा सिम जारी करवा लेते हैं. वहीं, अगर ये नंबर बैंक खाते से लिंक है तो सारे ओटीपी जालसाज के पास चले जाते हैं. इस तरह व्यक्ति धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है.

ये काम करें

  • अगर सिम कार्ड अचानक निष्क्रिय हो जाए तो तुरंत अपने बैंकिंग पासवर्ड बदल लें
  • अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को तुरंत ब्लॉक करवाएं
  • आप साइबर अपराध शाखा (cybercrime.gov.in) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

 

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