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SKS पर ED का शिकंजा, 518 करोड़ की संपत्ति कुर्क

रायपुर. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी के रूप में ‘मैसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड’ की 517.81 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है. मेसर्स सेथर लिमिटेड के 895.45 करोड़ बैंक घोटाले में यह कार्रवाई की गई है.

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, ईडी ने तमिलनाडु के त्रिची स्थित बॉयलर निर्माण कंपनी सेथर लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई, बीएसएफ सेल, बैंगलोर द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की. सेथर लिमिटेड ने इंडियन बैंक, एसएएम शाखा, मदुरै की अगुवाई वाले ऋणदाताओं के समूह से 895.45 करोड़ रु. की ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया था. कंपनी के खाते 31.12.2012 को एनपीए में बदल गए और बाद में 2017 में एनसीएलटी, चेन्नई के समक्ष आईबीसी के तहत कार्रवाई शुरू की गई.

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