अपराध

ग्वालियर NDPS कोर्ट की सख्त टिप्पणी: गांजा तस्कर समाज के लिए खतरा

दोषियों को 5 साल की सजा और 20 हजार जुर्माना

ग्वालियर। ग्वालियर जिला कोर्ट के NDPS न्यायालय ने दो गांजा तस्करों को 5 साल की सजा और 20-20 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। घटना लगभग ढाई साल पुरानी यानी 30 अप्रैल 2023 की है, बहोडापुर पुलिस को सूचना मिली थी कि मूर्ति वाली पहाड़ी पर दो संदिग्ध युवक देखे गए हैं जिनके पास कोई ड्रग आदि हो सकती है। इस सूचना पर बहोडापुर पुलिस ने चीनौर रोड डबरा के रहने वाले योगेश साहू और कंपू ग्वालियर के रहने वाले जीतू कुशवाह को घेराबंदी करके पकड़ लिया था। यह लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे तलाशी लेने पर उनके बैग में करीब 11 किलो 600 ग्राम गांजा मिला,बहोडापुर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस के तहत विशेष न्यायालय में चालान पेश किया था। इस पर अभियोजन की कहानी को सही ठहराते हुए योगेश और जीतू को गांजा तस्करी में संलिप्त पाया और उन्हें 5 साल की सजा और 20-20 हजार के जुर्माने से दंडित किया। कोर्ट में मौजूद दोनों आरोपियों को जेल वारंट बनाकर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ठ टिप्पणी करते हुए कहा कि मादक पदार्थ की खरीदी बिक्री में संलिप्त लोग समाज के लिए खतरा है। क्योंकि इसके जरिये अपराध भी बढ़ते है,ऐसे में आरोपीयो को दोषी पाते हुए सजा देना एक सख्त सन्देश भी है।

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